केवाईसी न कराने पर राशन यूनिट हो सकती हैं डिलीट, जिला पूर्ति अधिकारी ने जारी की अपील
अलीगढ़। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जून माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 25 मई से 10 जून तक कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि सभी उचित दर दुकानों पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। लाभार्थी निर्धारित अवधि में अपनी सुविधानुसार राशन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं, 9 किलोग्राम चावल, 4 किलोग्राम बाजरा एवं 1 किलोग्राम मक्का सहित 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। जिन दुकानों पर बाजरा एवं मक्का का स्टॉक उपलब्ध नहीं होगा, वहां 21 किलोग्राम गेहूं एवं 14 किलोग्राम चावल का वितरण किया जाएगा।
पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम बाजरा एवं 1 किलोग्राम मक्का सहित 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। यदि किसी उचित दर विक्रेता के पास बाजरा एवं मक्का उपलब्ध नहीं होगा तो लाभार्थियों को 3 किलोग्राम गेहूं एवं 2 किलोग्राम चावल वितरित किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधा भी लागू रहेगी। इसके माध्यम से कार्डधारक देश के किसी भी जिले अथवा अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। वितरण की अंतिम तिथि 10 जून निर्धारित की गई है। अंतिम दिवस पर आधार प्रमाणीकरण में समस्या आने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से भी राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समय पर दुकान खोलकर रखें और शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की शिकायत, असुविधा अथवा खाद्यान्न कम दिए जाने की स्थिति में कार्डधारक संबंधित उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी ने अपील की है कि जिन परिवारों की पुत्रियों का विवाह हो चुका है, वे राशन कार्ड में यूनिट स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिन लाभार्थियों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है, वे शीघ्र अपने उचित दर विक्रेता के यहां जाकर केवाईसी पूर्ण करा लें, अन्यथा उनकी यूनिटें डिलीट की जा सकती हैं। यदि किसी राशन कार्ड में मृतक का नाम अंकित है तो उसे भी नियमानुसार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन देकर हटवाना आवश्यक है।





















