अलीगढ़। थाना मडराक पुलिस द्वारा अग्रिम जमानत प्राप्त एक आरोपी को रिमांड पर लेकर न्यायालय में पेश किए जाने पर अदालत ने नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विवेचक (आईओ) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्हें फटकार लगाई।
जानकारी के अनुसार, आरोपी को पहले ही सक्षम न्यायालय से अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) मिल चुकी थी। इसके बावजूद पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर न्यायालय में पेश किया। इस पर अदालत ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अग्रिम जमानत के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए और विधिक प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्रवाई होनी चाहिए।
न्यायालय ने विवेचक को भविष्य में न्यायालय के आदेशों एवं कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी। मामले को लेकर न्यायिक और पुलिस महकमे में चर्चा बनी हुई है।





















