
मथुरा। वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा मौजा गनेशरा तहसील व जिला मथुरा के खसरा नंबर 970, 972, 973, 988 और 989 में कॉलोनी विकसित करने की स्वीकृति दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। समाजसेवी राजेश कुमार दीक्षित ने इस संबंध में प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र देकर स्वीकृति को नियम विरुद्ध बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।आवेदक का आरोप है कि जिन खसरा नंबरों के रास्ते को आधार बनाकर कॉलोनी विकसित करने की अनुमति दी गई है, वह स्वयं विवादित भूमि से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि उक्त रास्ता मौजा बाकलपुर, गोवर्धन रोड स्थित विवादित खसरा नंबरों से जुड़ा हुआ है, जिन पर पहले से कई वाद न्यायालयों में विचाराधीन हैं।राजेश कुमार दीक्षित ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि संबंधित खसरा नंबरों से जुड़े मामले चकबंदी न्यायालय, सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय में लंबित हैं। इसके अलावा जिन खसरा नंबर 982, 983 और 984 से रास्ता दर्शाया गया है, वे भी पहले से विवादित बताए गए हैं।आवेदक ने आरोप लगाया कि इन खसरा नंबरों पर पूर्व में “लायर्स स्टेट” नाम से कॉलोनी विकसित करने का मामला भी विवादों में रहा है और विकास प्राधिकरण द्वारा दो बार ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद उन्हीं रास्तों का उपयोग कर नई कॉलोनी को स्वीकृति देना नियमों के विपरीत है।उन्होंने प्राधिकरण से मांग की है कि विवादित रास्ते के आधार पर दी गई स्वीकृति को निरस्त किया जाए तथा अवैध निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।इस मामले में अभी तक विकास प्राधिकरण की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।





















