मथुरा। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के तहत उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में लंबित अपीलों एवं शिकायतों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए।बैठक में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक वेद प्रिय आर्य, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र नारायण शुक्ला, अपर नगर मजिस्ट्रेट वृंदावन राजकुमार चौधरी, जिला विकास अधिकारी गरिमा खरे, उपायुक्त मनरेगा विजय कुमार पांडेय, उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति, जिला विद्यालय निरीक्षक राघवेंद्र सिंह, जिला आबकारी अधिकारी उपेंद्र सिंह, सीओ सुमन कनौजिया, अधिशासी अभियंता सिंचाई नवीन कुमार, सभी खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू है, जिसका उद्देश्य शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग का जन सूचना अधिकारी 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है तथा निर्धारित समय में सूचना न मिलने पर आवेदक प्रथम अपील कर सकता है।समीक्षा के दौरान बताया गया कि मथुरा जनपद की कुल 106 अपीलें एवं शिकायतें राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं। इनमें 49 ग्राम्य विकास विभाग, 40 राजस्व विभाग, 15 पुलिस विभाग, 1 समाज कल्याण विभाग और 1 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामले शामिल हैं।जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने सभी जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी 106 लंबित मामलों का निस्तारण अगले सात दिनों के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।राज्य सूचना आयुक्त ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग अब 100 प्रतिशत ऑनलाइन हो चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई एवं शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है, जिससे आवेदकों और अधिकारियों दोनों को सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि यदि मांगी गई सूचना जनहित से जुड़ी है, तो बार-बार आवेदन किए जाने पर भी जन सूचना अधिकारी सूचना देने के लिए बाध्य होगा।
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मथुरा में सूचना का अधिकार अधिनियम की समीक्षा बैठक,106 लंबित अपीलों के 7 दिन में निस्तारण के निर्देश
Rahul Gaur 📍 Mathura
राहुल गौड एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में सक्रिय रहते हुए उन्होंने विभिन्न समाचार माध्यमों के लिए निष्पक्ष और प्रभावशाली रिपोर्टिंग की है। उनके कार्य में स्थानीय मुद्दों की गंभीर समझ और जनसरोकार से जुड़ी पत्रकारिता की झलक मिलती है।





















