जिला नजर ब्यूरो चीफ संजय भारद्वाज
इगलास/अलीगढ़। इगलास पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी से अर्जित करीब 3 करोड़ 33 लाख 36 हजार रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। यह कार्रवाई NDPS Act 1985 की धारा 68(F)(1) के अंतर्गत की गई है ।
पुलिस के अनुसार, थाना इगलास में दर्ज मुकदमा संख्या 62/26 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित वांछित आरोपी कृपाल सिंह निवासी गढ़ी धनू, थाना गोरई द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गांजा तस्करी कर अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट शामिल हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 11 फरवरी 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सिकुर्रा में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में गांजा लाया जा रहा है। इस पर पुलिस व एएनटीएफ टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापा मारा और मौके से आरोपी पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया था।
तलाशी के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली से 490 किलो 745 ग्राम गांजा बरामद किया गया था । इसके अलावा एक ट्रैक्टर, एक वैगनआर कार और तीन मोटरसाइकिल भी बरामद की गईं थी ।
पूछताछ में सामने आया कि आरोपी उड़ीसा से गांजा मंगाकर आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते थे और इससे अवैध कमाई कर संपत्ति अर्जित कर रहे थे। इस गैंग का सरगना कृपाल सिंह बताया गया है।
पुलिस के द्वारा फ्रीज की गई संपत्तियाे में ग्राम मडौरा हाथरस रोड स्थित तीन मंजिला होटल – कीमत 1.69 करोड़ लगभग तथा ग्राम नयाबांस, गोरई स्थित भूखंड – कीमत 1.47 करोड़ लगभग तथा ग्राम तेहरा स्थित कृषि भूमि कीमत 15.96 लाख लगभग
पुलिस ने बताया कि उक्त संपत्तियां आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त किये धन से खरीदी गई थीं, जिन्हें अब विधिक प्रक्रिया के तहत फ्रीज कर दिया गया है।
पुलिस का कहना है कि जनपद में अपराध एवं अवैध गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल मे लायी जाएगी।























