अलीगढ़। जिले के किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए उपनिदेशक कृषि चौधरी अरुण कुमार ने कहा है कि जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बन सकी है, वे अपने राजस्व अभिलेखों में दर्ज त्रुटियों का शीघ्र समाधान कराएं। शासन द्वारा विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य बनाया जा रहा है, ऐसे में अभिलेखों की त्रुटियां किसानों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं।उपनिदेशक कृषि ने बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें खतौनी में नाम संबंधी त्रुटियां, विरासत दर्ज न होना अथवा आदेश होने के बावजूद नाम का मुख्य पृष्ठ पर अंकित न होना जैसी समस्याओं के कारण किसानों की फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है। इससे संबंधित किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के राजस्व लेखपाल से संपर्क कर अभिलेखों में आवश्यक संशोधन और त्रुटियों का निस्तारण कराएं। अभिलेख सही होने के बाद फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। कृषि विभाग के अनुसार फार्मर आईडी भविष्य में विभिन्न कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में कार्य करेगी। इसके माध्यम से किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी और आसान तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए किसानों को समय रहते अपने दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक सुधार करा लेने चाहिए। फार्मर आईडी से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए किसान विभाग के सीयूजी मोबाइल नंबर 7839882629 तथा वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए राजा राम के मोबाइल नंबर 7390978809 पर संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। किसानों से अपील की गई है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता दें, ताकि भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेने में उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े।
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