उप कृषि निदेशक ने किसानों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की
अलीगढ़, । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए उप कृषि निदेशक चौधरी अरुण कुमार ने कहा है कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार योजना के सभी लाभार्थियों के लिए 30 जून 2026 तक वार्षिक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा में ई-केवाईसी न कराने वाले किसान आगामी किस्तों के लाभ से वंचित हो सकते हैं।उन्होंने बताया कि योजना को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी बनाने, डाटा लीक की संभावनाओं को समाप्त करने तथा केवल वास्तविक एवं पात्र किसानों को ही लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर वर्ष ई-केवाईसी की व्यवस्था लागू की गई है। जिले के सभी चालू लाभार्थियों को 30 जून से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी न कराने पर संबंधित किसान स्वतः अपात्र श्रेणी में आ जाएगा और उसकी आगामी किस्तों का भुगतान रोक दिया जाएगा।उप कृषि निदेशक ने बताया कि लाभार्थी किसान दो माध्यमों से ई-केवाईसी करा सकते हैं। बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के लिए किसान निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वहीं फेशियल ई-केवाईसी के तहत किसान स्वयं पीएम-किसान मोबाइल एप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं या क्षेत्रीय नोडल अधिकारी एवं फील्ड कर्मचारियों की सहायता ले सकते हैं।उन्होंने जिले के सभी पीएम-किसान लाभार्थियों से अपील की कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना जल्द ई-केवाईसी कराकर अपनी पात्रता सुनिश्चित करें, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्तों का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।





















