मथुरा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी डॉ. पूजा गुप्ता के निर्देशन में तथा सहायक श्रमायुक्त एम.एल. पाल के निर्देश पर सोमवार को बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया गया। अभियान के तहत थाना कोतवाली क्षेत्र के सौंख अड्डा, भैंस बहोरा, भरतपुर गेट और दरेसी रोड स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान 5 प्रतिष्ठानों में 6 बालश्रमिक खतरनाक कार्यों में तथा 1 किशोर गैर-खतरनाक कार्य में संलिप्त पाया गया। इस पर श्रम विभाग की टीम ने संबंधित सेवायोजकों के विरुद्ध मौके पर ही नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू की।अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी एस.पी. पाण्डेय, चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक कृष्ण कुमार सैनी, केसवर्कर नवीन, थाना एएचटी से उप निरीक्षक संदीप राणा, मुख्य आरक्षी योगेश कुमार, जितेन्द्र कुमार तथा महिला मुख्य आरक्षी सुशीला शामिल रहीं।अधिकारियों ने बताया कि बाल श्रमिकों से कार्य कराए जाने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की सजा अथवा दोनों का प्रावधान है। वहीं किशोरों से नियम विरुद्ध कार्य कराने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना या 3 माह की सजा या दोनों हो सकती है।कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन टीम ने उन्हें बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बाल श्रम न कराने की सख्त हिदायत दी।
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मथुरा में बाल श्रम उन्मूलन अभियान,6 बालश्रमिक व 1 किशोर मुक्त, 5 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
Rahul Gaur 📍 Mathura
राहुल गौड एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में सक्रिय रहते हुए उन्होंने विभिन्न समाचार माध्यमों के लिए निष्पक्ष और प्रभावशाली रिपोर्टिंग की है। उनके कार्य में स्थानीय मुद्दों की गंभीर समझ और जनसरोकार से जुड़ी पत्रकारिता की झलक मिलती है।























