मुरैना/मप्र। मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना लोकसेवा गारंटी पोर्टल के तहत आवेदकों के आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण न करने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत, यदि आवेदन का समय पर निपटारा नहीं होता, तो प्रति प्रकरण प्रति दिन 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है।
इसी कड़ी में, कलेक्टर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ के निर्देश पर मुरैना के तहसीलदार श्री सीताराम वर्मा पर 18 आवेदनों का समय पर निराकरण न करने के कारण 4500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना 250 रुपये प्रति प्रकरण के मान से अधिरोपित किया गया है।

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो। जुर्माने की राशि की वसूली श्री वर्मा के आगामी माह के वेतन से की जाएगी। इस राशि को संबंधित शीर्ष में जमा कर चालान की प्रति कलेक्टर कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
- रिपोर्ट- जिला ब्यूरो चीफ, मुरैना: मुहम्मद इसरार खान