दो बार बुलाने के बावजूद सुलह प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ मुस्लिम पक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पारित किया आदेश
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए की गई सुलहवार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आयोजित विशेष लोक अदालत (सुलहवार्ता) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आदेश पारित कर दिया गया है।सुलहवार्ता की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-11) सुरेंद्र प्रसाद ने की। प्रक्रिया के दौरान मुस्लिम पक्ष को समझौते की वार्ता में शामिल होने के लिए दो बार अवसर दिया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद प्राधिकरण ने सुलह प्रक्रिया पूर्ण मानते हुए आदेश जारी कर दिया।मामले के हिंदू पक्षकार एवं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हिंदू पक्ष ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। उनके अनुसार हिंदू पक्ष का प्रस्ताव था कि विवादित स्थल को लेकर आपसी सहमति से समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष उक्त स्थान को भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य स्थल मानता है और इससे संबंधित तथ्य व दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं।अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार अब सुलहवार्ता से जुड़ी पत्रावली सर्वोच्च न्यायालय भेजी जा सकती है, जहां निर्धारित प्रक्रिया के तहत मामले में आगे की सुनवाई होगी। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में संभावित तिथियों पर मामले में आगे की कार्रवाई हो सकती है।गौरतलब है कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य लंबे समय से चल रहे विवाद में दोनों पक्षों के बीच संवाद और आपसी सहमति की संभावना तलाशना था, लेकिन वार्ता किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में सुलहवार्ता विफल, अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है पत्रावली
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Rahul Gaur 📍 Mathura
राहुल गौड एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में सक्रिय रहते हुए उन्होंने विभिन्न समाचार माध्यमों के लिए निष्पक्ष और प्रभावशाली रिपोर्टिंग की है। उनके कार्य में स्थानीय मुद्दों की गंभीर समझ और जनसरोकार से जुड़ी पत्रकारिता की झलक मिलती है।





















