रिपोर्ट – राजू कश्यप
मथुरा।जनपद मथुरा के गोवर्धन तहसील क्षेत्र के गांव सौन से जुड़े 18 साल पुराने मामले में आखिरकार पीड़िता को न्याय मिला है। सीजेएम द्वितीय कोर्ट ने तीन दोषियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला 30 जून 2006 का है। पीड़िता राधा चौधरी ने थाना मगोर्रा में अपने पति और दो देवरों पर प्रताड़ित करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आरोपियों ने उसे 5 साल की बेटी सहित घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और मामला कोर्ट में पहुंचा।
पीड़िता ने 18 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया। अधिवक्ता सरजीत सिंह और कामरेड गफ्फार अब्बास की मदद से वह न्याय की लड़ाई लड़ती रहीं।
29 अगस्त 2025 को कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपियों योगेंद्र चौधरी, राजेंद्र चौधरी और ओमवीर चौधरी निवासी सौन को सजा सुनाई।
एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने फैसले की जानकारी दी। वहीं पीड़िता राधा चौधरी ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह हर उस महिला की जीत है जो उत्पीड़न और प्रताड़ना झेलती है।
एडवोकेट सरजीत सिंह और कामरेड गफ्फार अब्बास ने भी कोर्ट के फैसले को महिला समाज की जीत बताया और पीड़िता की हिम्मत की सराहना की।
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मथुरा में 18 साल बाद मिला पीड़िता को न्याय, तीन दोषियों को सजा
Rahul Gaur 📍 Mathura
राहुल गौड एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में सक्रिय रहते हुए उन्होंने विभिन्न समाचार माध्यमों के लिए निष्पक्ष और प्रभावशाली रिपोर्टिंग की है। उनके कार्य में स्थानीय मुद्दों की गंभीर समझ और जनसरोकार से जुड़ी पत्रकारिता की झलक मिलती है।