मुरैना/मप्र। जिले के थाना बागचीनी क्षेत्र अंतर्गत अवैध खनन और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक मुरैना समीर सौरभ ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। थाना प्रभारी बागचीनी निरीक्षक हिंदपाल मोर्च सहित तीन आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित आरक्षकों में आर. 1134 मूरी यादव, आर. 553 अरविंद परमार और आर. 1339 बीनेश सिंह शामिल हैं।

यह कार्रवाई एसडीओपी जौरा की रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें ग्राम उटरेहट में अवैध रूप से लापरवाही एवं उदासीनता   की पुष्टि हुई थी। 2 अगस्त 2025 को मौके पर दबिश देकर जब्त की गई सामग्री के आधार पर थाना बागचीनी में IPC की धारा 132/2025 सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।

पुलिस रेग्युलेशन के उल्लंघन का भी हवाला

पुलिस रेग्युलेशन की धारा 581 में स्पष्ट कहा गया है कि – “अज्ञात तथा विशेष अपराधों का पता लगाना थाना अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है।” बावजूद इसके थाना प्रभारी की ओर से न तो कोई तत्परता दिखाई गई और न ही उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया, जिससे पुलिस अधीक्षक ने इसे कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की।

शासन स्तर पर भी संवेदनशील मामला

रेग्युलेशन की धाराओं 64(2)(3)(4) के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए आदेश में यह भी कहा गया है कि निलंबन अवधि में कोई भी अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे और निर्धारित नियमों का पालन करते हुए जीवन निर्वाह भत्ता के पात्र रहेंगे।

निर्देश एवं जांच

एडिशनल पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रकरण में संलिप्त समस्त शासकीय सेवकों के विरुद्ध विस्तृत प्रारंभिक जांच कर 7 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

______________________

रिपोर्ट 🔹मुहम्मद इसरार खान

"गांव से शहर तक, गलियों से सड़क तक- आपके इलाके की हर धड़कन को सुनता है "जिला नजर" न्यूज़ नेटवर्क: नजरिया सच का

error: Content is protected !!
Exit mobile version