नई दिल्ली/एजेंसी।  अगर आप दो पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए! यह छोटी सी चूक आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे गंभीर अपराध मानता है और इसके लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्या है नियम?

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 272B के तहत, एक व्यक्ति के पास केवल एक पैन कार्ड होना चाहिए। दो या अधिक पैन कार्ड रखना या इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। अगर आप गलती से या जानबूझकर ऐसा करते हैं, तो न सिर्फ जुर्माना, बल्कि अन्य कानूनी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं।

इन गलतियों से भी लग सकती है पेनाल्टी

गलत पैन नंबर का इस्तेमाल: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय अगर आप गलत पैन नंबर दर्ज करते हैं, तो भी आप पर जुर्माना लग सकता है।

फर्जी दस्तावेजों से पैन बनवाना: अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके पैन कार्ड बनवाता है, तो उस पर जुर्माने के साथ-साथ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो सकता है।

क्या करें अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं?

• तुरंत एक पैन कार्ड सरेंडर करें। आप नजदीकी पैन सेंटर या NSDL/UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं।

• सरेंडर करने के लिए आपको फॉर्म 60/61 भरना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

• अगर गलती से दो पैन कार्ड बन गए हैं, तो जल्द से जल्द इसे ठीक कर लें ताकि भविष्य में परेशानी न हो।

कैसे बचें परेशानी से?

• हमेशा अपने सही और एकमात्र पैन कार्ड का इस्तेमाल करें।

• ITR फाइल करते समय पैन नंबर को ध्यान से जांच लें।

• अगर आपको लगता है कि आपका पैन कार्ड गलत हाथों में है, तो तुरंत इसकी शिकायत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से करें।

सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें

पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और इसका दुरुपयोग आपको भारी पड़ सकता है। इसलिए, नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की गलती से बचें। अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो आज ही कदम उठाएं और इसे ठीक करें, वरना 10,000 रुपये का जुर्माना आपका इंतजार कर सकता है!

अधिक जानकारी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

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