मथुरा। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि इस वर्ष दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। दीपावली के अवसर पर जनपद में बड़ी मात्रा में आतिशबाजी और पटाखों का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि जनसुरक्षा की दृष्टि से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आतिशबाजी सामग्री का भंडारण या बिक्री करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री के लिए 11 खुले स्थानों का चयन किया गया है, जहां अस्थायी दुकानें लगाई जाएंगी। ये स्थान निम्नलिखित हैं —

1. रामलीला मैदान, महाविद्या कॉलोनी, थाना गोविंदनगर, तहसील मथुरा


2. ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे मंशा टीला मंदिर के पास, थाना हाईवे


3. हजारीमल सोमानी इंटर कॉलेज के निकट खुला मैदान, वृंदावन


4. आभा कैंटीन के पास खुला मैदान, थाना सदर बाजार


5. कृषि विज्ञान केंद्र के पास प्रस्तावित नवीन सर्किट हाउस का खुला मैदान, मथुरा


6. ईंट मंडी ग्राउंड, लक्ष्मीनगर, थाना जमुनापार, तहसील महावन


7. बृज आदर्श इंटर कॉलेज का खुला मैदान, मांट


8. मेला ग्राउंड, नौहझील


9. रामलीला मैदान, गोवर्धन


10. राधा विहारी इंटर कॉलेज मैदान, बरसाना


11. मिनी स्टेडियम, थाना शेरगढ़, तहसील छाता



उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में घनी आबादी में आतिशबाजी का भंडारण या बिक्री न हो। सभी उप जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट एवं संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पटाखों की बिक्री केवल चयनित खुले स्थलों पर ही हो।

जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि अस्थायी लाइसेंस 19 से 21 अक्टूबर 2025 तक तीन दिनों की अवधि के लिए नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी (शस्त्र) द्वारा जारी किए जाएंगे।

उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, समुचित सफाई, प्रकाश एवं अन्य सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

राहुल गौड एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में सक्रिय रहते हुए उन्होंने विभिन्न समाचार माध्यमों के लिए निष्पक्ष और प्रभावशाली रिपोर्टिंग की है। उनके कार्य में स्थानीय मुद्दों की गंभीर समझ और जनसरोकार से जुड़ी पत्रकारिता की झलक मिलती है।

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