मुरैना/मप्र: गांधी मार्ग, कैलारस निवासी शिकायतकर्ता श्री मनोज पुत्र स्वर्गीय बासुदेव प्रसाद द्वारा तहसील कार्यालय से एक प्रकरण की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसकी रसीद भी उन्हें प्राप्त हुई थी। किंतु निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात भी संबंधित प्रकरण की नकल आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई गई।
इस संबंध में शिकायतकर्ता ने जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ को आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। तत्पश्चात सबलगढ़ एसडीएम सुश्री मेघा तिवारी ने सहायक ग्रेड-3 श्री राम गोविंद शर्मा को मौखिक रूप से निर्देश दिए थे कि नकल शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।
इसके बावजूद भी सहायक ग्रेड-3 श्री राम गोविंद शर्मा द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उनके द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, लापरवाही, कर्तव्य विमुखता एवं वरिष्ठों के आदेशों की अवहेलना करना परिलक्षित है। जो कि लोकसेवक के पद की गरिमा के विपरीत है तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन है।
इन तथ्यों के आधार पर एसडीएम सबलगढ़ सुश्री मेघा तिवारी ने सहायक ग्रेड-3 श्री राम गोविंद शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें तीन दिवस के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर प्रस्तुत न करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि वे अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते, और उनके विरुद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- रिपोर्ट – मुहम्मद इसरार खान

