फतेहाबाद/आगरा: बमरौली कटारा थाना क्षेत्र के ग्राम समोगर निवासी अभियुक्त जितेंद्र उर्फ जीतू के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई।
थानाध्यक्ष बमरौली कटारा हरीश शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने 11 सितंबर 2025 को वाद संख्या 115/2025 में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3 गुंडा एक्ट के अंतर्गत छह माह हेतु जिला बदर करने का आदेश पारित किया था। आदेश के अनुपालन में मंगलवार को पुलिस ने अभियुक्त जितेंद्र को आगरा जनपद की सीमा से बाहर जिला फिरोजाबाद में छोड़ा।
इस दौरान आदेश को पढ़कर सुनाया गया तथा उसकी प्रति अभियुक्त को सौंपते हुए आवश्यक हिदायतें दी गईं। थानाध्यक्ष बमरौली कटारा ने बताया कि गुंडा एक्ट के अंतर्गत की गई यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
- रिपोर्ट – सुशील गुप्ता