मथुरा। थाना कोसीकलां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई संपत्ति को कुर्क किया है। यह कार्रवाई थाना कोसीकलां में पंजीकृत मुकदमा संख्या 690/2024 धारा 318(4)/338/336(3) /340(2)/61(2)/316(2)/324(5)/352/351(2) बीएनएस से जुड़े प्रकरण में की गई।

पुलिस जांच के अनुसार अभियुक्तगण बलराज सिंह पुत्र वेद सिंह एवं उनकी पत्नी, निवासी बरहाना थाना कोसीकलां, जनपद मथुरा ने धोखाधड़ी एवं जालसाजी के माध्यम से अवैध धन अर्जित कर श्री राधा रानी टाउनशिप, वृंदावन में 200 वर्ग गज भूमि खरीदी थी। मामले की विवेचना के दौरान एकत्र साक्ष्यों के आधार पर संपत्ति को अवैध माना गया।

इस संबंध में माननीय न्यायालय सिविल जज (सी.डी.) छाता, जनपद मथुरा ने दिनांक 02 जनवरी 2026 को जब्तीकरण (कुर्की) के आदेश पारित किए। आदेश के अनुपालन में थाना कोसीकलां पुलिस द्वारा धारा 107 बीएनएसएस के तहत नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई से क्षेत्र में पुलिस की सख्ती एवं अवैध तरीकों से अर्जित संपत्तियों पर कड़ी निगरानी का संदेश गया है।

राहुल गौड एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में सक्रिय रहते हुए उन्होंने विभिन्न समाचार माध्यमों के लिए निष्पक्ष और प्रभावशाली रिपोर्टिंग की है। उनके कार्य में स्थानीय मुद्दों की गंभीर समझ और जनसरोकार से जुड़ी पत्रकारिता की झलक मिलती है।

error: Content is protected !!
Exit mobile version