लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा शुरू की गई इस ‘इलेक्ट्रिसिटी बिल रिलीफ स्कीम’ के तहत लंबित बिजली बिलों पर 100% ब्याज माफी और मूल राशि पर 25% तक की छूट मिलेगी। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिससे लाखों घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और दुकानदारों व छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) को उनके बकाये बिलों पर विशेष छूट का लाभ मिलेगा। यूपीपीसीएल के एक अधिकारी ने बताया, “यूपीपीसीएल ने एक व्यापक राहत पैकेज तैयार किया है। इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट तक) और दुकानदार उपभोक्ता (1 किलोवाट तक) को उनके लंबित बिजली बकाये पर विशेष छूट मिलेगी।” इससे न केवल उपभोक्ताओं का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि बकायेदारों को आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी जाएगी।

योजना की मुख्य विशेषताएं

  • ब्याज पर 100% माफी: लंबित बिलों पर लगने वाले सभी ब्याज या सरचार्ज को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।
  • मूल राशि पर 25% तक छूट: उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करने पर मूल बकाया राशि पर अधिकतम 25% की रिबेट प्राप्त कर सकेंगे।
  • आसान किस्त विकल्प: छोटे बकायेदारों को मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी, ताकि आर्थिक तनाव से बचा जा सके।
  • तकनीकी त्रुटि सुधार: सिस्टम एरर या तकनीकी कारणों से बढ़े बिलों को औसत खपत के आधार पर स्वचालित रूप से कम किया जाएगा। उपभोक्ताओं को कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
  • चोरी के मामलों में राहत: बिजली चोरी से जुड़े लंबित मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटान का अवसर मिलेगा, जिससे केस तेजी से सुलझ सकेंगे।

अधिकारी ने आगे कहा, “उपभोक्ता मूल राशि पर 25% तक की छूट के साथ-साथ 100% ब्याज माफी का लाभ उठा सकेंगे।” यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगी जो लंबे समय से बिलों का भुगतान न कर पाने के कारण परेशान हैं।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

यह योजना केवल निम्नलिखित श्रेणियों के लिए है:

  • घरेलू उपभोक्ता: 2 किलोवाट तक की लोड क्षमता वाले।
  • व्यावसायिक उपभोक्ता: 1 किलोवाट तक की लोड क्षमता वाले (जैसे दुकानदार)।

आवेदन के लिए उपभोक्ता निम्नलिखित तरीकों से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं:

  • यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org पर।
  • यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप के माध्यम से।
  • विभागीय कार्यालयों, फिनटेक एजेंटों, मीटर रीडरों या पब्लिक सर्विस सेंटर्स में।
  • रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 2,000 रुपये, जो बिल में समायोजित हो जाएगा।

अधिक जानकारी या सहायता के लिए 1912 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है। यूपीपीसीएल ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस सीमित अवधि की योजना का जल्द से जल्द लाभ उठाएं और अधिकतम वित्तीय राहत प्राप्त करें।

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