मुरैना/मप्र: कलेक्टर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग जौरा श्री शुभम शर्मा एवं खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही कर गिर्राज मिष्ठान भंडार जौरा से 13 घरेलू गैस सिलेण्डर और 04 गैस चूल्हे जब्त किये।
घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग पाये जाने पर मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। सभी होटल, रेस्टोरेंट, नास्ता सेंटर, मैरिज होम संचालकों को निर्देशित किया है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग न कर व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का नियमानुसार उपयोग करें। यह कार्यवाही सतत् जारी रहेगी।
- रिपोर्ट – मुहम्मद इसरार खान