मथुरा। दिनांक 22 और 23 अप्रैल को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटी पनीर की बड़ी खेप पकड़ते हुए दो अलग-अलग वाहनों से कुल लगभग 660 किलोग्राम पनीर नष्ट किया। इसके साथ ही जांच के आधार पर दो डेयरी यूनिट्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
खाद्य विभाग को 22 अप्रैल की रात करीब 9 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि बीएसए रोड स्थित सफी डेयरी पर एक बुलेरो पिकअप (संख्या HR 73 B 8563) से बड़ी मात्रा में पनीर विक्रय हेतु लाया गया है। मौके पर पहुंची टीम ने वाहन चालक शाहिद निवासी नूंह, हरियाणा से पूछताछ की और गाड़ी में भंडारित लगभग 540 किलोग्राम पनीर का निरीक्षण किया। संदेहास्पद गुणवत्ता के चलते सफी डेयरी और वाहन से एक-एक नमूना संग्रहित कर शेष पनीर को अपमिश्रित पाए जाने पर नष्ट कर दिया गया।
इसके अगले दिन 23 अप्रैल की सुबह लगभग 7:30 बजे होलीगेट क्षेत्र में एक ईको गाड़ी (संख्या HR 28 M 0643) से 120 किलोग्राम पनीर की सार्वजनिक बिक्री की तैयारी की जा रही थी। वाहन चालक खूबी पुत्र ताजू, निवासी मेवात, हरियाणा से पूछताछ के उपरांत वहां से भी एक नमूना संग्रहित कर शेष अपमिश्रित पनीर नष्ट कर दिया गया।
वहीं, शहर के विभिन्न डेयरियों से भी नमूने लिए गए। जैन डेयरी, होलीगेट से पनीर और खोआ, कृष्णा डेयरी से खोआ, तथा हनुमान डेयरी, कोतवाली रोड से घी के नमूने एकत्र किए गए। इन सभी कुल 7 खाद्य नमूनों को जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही, राधे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स व अतुल डेयरी, रामनगर पारसौली रोड, बाजना द्वारा निर्मित पनीर को जांच में अधोमानक व असुरक्षित पाए जाने पर दोनों डेयरियों के खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खाद्य कारोबार पर रोक लगा दी गई है।
खाद्य विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें और संदेह होने पर तुरंत सूचना दें।