मथुरा। जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से आबकारी लाइसेंस की शर्तों के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानानुसार आदेश दिया है कि जनपद मथुरा की समस्त देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानें, माडलशाप्स एवं एफ0एल0-2/2बी/सी0एल0-2, एफ0एल0-6 बार अनुज्ञापन, सैन्य इकाइयों के एफ० एल०-9/9ए, एफ0एल0-49 अनुज्ञापन, एम0बी0-1 अनुज्ञापन (माइको ब्रिबरी) एवं भांग की फुटकर दुकानें दिनांक 15-08-2025 को पूर्णतः बन्द रखी जायेंगी। इस बन्दी के दिन के लिए अनुज्ञापीगण को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

राहुल गौड एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में सक्रिय रहते हुए उन्होंने विभिन्न समाचार माध्यमों के लिए निष्पक्ष और प्रभावशाली रिपोर्टिंग की है। उनके कार्य में स्थानीय मुद्दों की गंभीर समझ और जनसरोकार से जुड़ी पत्रकारिता की झलक मिलती है।

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