आगरा: उत्तर प्रदेश के शहरवासियों के लिए बड़ी राहत! अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नगर निगम के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नागरिकों की परेशानियों को देखते हुए नगर निगम ने शुक्रवार को एक नया ऑनलाइन पोर्टल https://www.annbdregistration.com/ लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी नागरिक कभी भी, कहीं से भी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
पोर्टल की विशेषताएं और प्रक्रिया
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि यह पोर्टल पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आवेदन करने के बाद आवेदक को एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिससे वे अपने आवेदन की प्रगति ट्रैक कर सकेंगे। यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो उसे ऑनलाइन ही सुधार लिया जाएगा। स्वीकृति के बाद प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जारी कर दिया जाएगा, जिसे आवेदक पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे।
नगर निगम के आई.टी. ऑफिसर गौरव सिन्हा ने पोर्टल की तकनीकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल है:
- पंजीकरण और लॉगिन:
- पोर्टल https://www.annbdregistration.com/ पर जाएं और मोबाइल नंबर के जरिए OTP वेरिफिकेशन के साथ रजिस्ट्रेशन करें।
- आवेदन फॉर्म:
- जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म चुनें।
- आवश्यक विवरण दर्ज करें, जैसे:
- बच्चे/मृतक का नाम, लिंग, जन्म/मृत्यु तिथि, स्थान, और जोन।
- माता-पिता या आवेदक का नाम, आधार नंबर, और पता।
- दस्तावेज अपलोड करें, जैसे अस्पताल की पर्ची, आधार कार्ड, या गवाहों के दस्तावेज।
- आवेदन जमा और सत्यापन:
- फॉर्म सबमिट करने पर आवेदन संबंधित जोनल अधिकारी को भेजा जाएगा।
- जोनल अधिकारी इसे लिपिक को सत्यापन के लिए भेजेंगे।
- सत्यापन के दौरान कोई कमी होने पर आवेदक को ऑनलाइन सूचना दी जाएगी।
- प्रमाण पत्र जारी:
- सत्यापन पूरा होने पर प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी होगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।
पारदर्शिता और निगरानी
नगर आयुक्त ने बताया कि इस पोर्टल से न केवल आवेदन प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि जोनल कार्यालयों के कामकाज पर भी नजर रखी जा सकेगी। प्रत्येक जोन के आवेदनों की संख्या और समयबद्धता की ऑनलाइन निगरानी होगी। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर आवेदन को लंबित रखता है, तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
नागरिकों के लिए फायदे
- घर बैठे सुविधा: अब नगर निगम कार्यालयों में लंबी कतारों और देरी से छुटकारा।
- पारदर्शिता: आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें।
- तेज प्रक्रिया: सत्यापन और प्रमाण पत्र जारी करने में 7-15 दिन का समय।
- डिजिटल प्रमाण पत्र: QR कोड के साथ डिजिटल प्रमाण पत्र, जिसकी वैधता आसानी से जांची जा सकती है।
कानूनी अनिवार्यता
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर अनिवार्य है। देरी होने पर अतिरिक्त शुल्क या हलफनामा देना पड़ सकता है।
संपर्क और अतिरिक्त जानकारी
- पोर्टल: https://www.annbdregistration.com/
- हेल्पलाइन: स्थानीय नगर निगम कार्यालय से संपर्क करें।
- ईमेल: नगर निगम के आधिकारिक ईमेल (जैसे enagarsewa-up@nic.in) पर सहायता मांगें।
नोट: यह सुविधा उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों, जैसे लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, और आगरा में लागू है। यदि आपको अपने शहर के लिए विशिष्ट जानकारी चाहिए, तो स्थानीय नगर निगम से संपर्क करें।
संपादकीय टिप्पणी: यह नया पोर्टल डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल समय बचाएगा, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देगा।