मुरैना/मप्र। लोकसेवा गारंटी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं किए जाने पर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीन पंचायत सचिवों पर कुल 3,750 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। आदेशानुसार यह संपूर्ण राशि संबंधित आवेदनकर्ताओं को प्रदान की जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनपद पंचायत मुरैना की ग्राम पंचायत गंजरामपुर की सचिव श्रीमती मीना शर्मा पर 500 रुपये, जनपद पंचायत पहाडगढ़ की ग्राम पंचायत घाडोर के पंचायत सचिव श्री राकेश गुर्जर पर 1,500 रुपये, तथा ग्राम पंचायत उत्तमपुरा के सचिव श्री नबाव सिंह यादव पर 1,750 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
आदेश के अनुसार उक्त राशि संबंधित पंचायत सचिवों के वेतन से आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा काटी जाएगी तथा 30 दिवस की अवधि के भीतर संबंधित हितग्राहियों को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
कलेक्टर श्री जांगिड़ ने स्पष्ट किया है कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आमजन को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी विलंब के मामलों में इसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
जिला ब्यूरो चीफ मुरैना मुहम्मद इसरार खान





