मथुरा।जनपद की सभी तहसीलों/विकास खण्डों में उप जिला मजिस्ट्रेट एवं कृषि/सहकारिता विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर सभी 10 विकास खण्डों में छापेमारी की गयी। इस समय प्रमुख रूप से यूरिया की बिक्री चल रही है। किसान यूरिया का उपयोग आलू एवं गेहॅू की फसल में टाॅप ड्रेसिग के रूप में कर रहे हैं।
10 टीमोें द्वारा जाॅच रिपोर्ट दी गयी जिसमें 49 उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जिसमें से 11 उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों पर अनियमितता पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है तथा 05 उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक प्राधिकार पत्र/लाइसेंस निलम्बित किये गये है, जिन सभी उर्वरक विक्रेताओ की उर्वरक आपूर्ति भी प्रतिबन्धित की गयी है।
नोटिस निर्गत फर्मों का नाम
1- बबलू खाद बीज भण्डार,छाता मथुरा
2- एग्रीजक्शन केन्द्र, अवैरनी चैराहा,बल्देव (मनोज कुमार)
3-मनीष खाद बीज भण्डार, चैमुहाॅ
4-मै0 प्रशान्त खाद बीज भण्डार, सौनई, राया
5-आई0एफ0एफ0कृषक सेवा केन्द्र, कूम्हाॅ, बिचपुरी राया
6-रबी खाद बीज भण्डार, मण्डी चैराहा, मथुरा
7-जे0पी0 ट्रेडर्स, सोख रोड, मथुरा
8-मै0 सहकारी संघ गोवर्धन
9- मै0 सैनी एग्रो एजेन्सी, अडींग 10-आई0एफ0एफ0डी0सी0 कृषक सेवा केन्द्र दतियाॅ
11-डी0सी0एफ0 कृषक सेवा केन्द्र, सकरवा रोड गोवर्धन, मथुरा
12-बजरंग खाद बीज भण्डार, शेरगढ रोड, नौहझील।
निलम्बित किये गये दुकानों के लाइसेंस/उर्वरक प्राधिकारी पत्रः-
1- मै0 अग्रवाल फर्टि0 कैमी, बरसाना
2- मै0 कृषि सेवा केन्द्र, नन्दगाॅव
3- मै0 राघव खाद बीज भण्डार, जचैदा
4-मै0 रबी खाद बीज भण्डार, माॅट
5-मै0 गणेश खाद बीज भण्डार शेरगढ रोड, नौहझील।
उक्त के अतिरिक्त कई विक्रेताओं की जाॅच की जा रही है, इस प्रकार के आकस्मिक छापे लगातार पड़ते रहेंगें। सभी थोक/खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को आगाह किया जाता है कि वह किसी भी दशा में यूरिया के साथ अन्य उत्पाद, जिंक/माइक्रोन्यूटियन्ट आदि की टैगिंग न करें तथा निर्धारित दरों पर ही यूरिया का विक्रय करें। यदि किसी विक्रेता द्वारा टैगिंग की गयी अथवा यूरिया अधिक दरों पर बिक्री की गयी तो संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक (कार्बनिक एवं अकार्बनिक) नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत नियमों के उल्लंघन में विधिक कार्यवाही की जायेगी। सभी खुदरा विक्रेता स्टाॅक/रेट बोर्ड प्रतिदिन अध्यतन् करें तथा अनिवार्य रूप से स्टाॅक एवं वितरण रजिस्टर पूर्ण करके बिक्री रजिस्टर में क्रेता कृषक का पूर्ण विवरण के साथ उसका मोबाइल नम्बर, खतौनी लें तथा 01 है0 क्षेत्रफल में अधिकतम् 07 बैग/बोरी यूरिया का विक्रय करें। पाॅस मशीन एवं भौतिक रूप से उपलब्ध स्टाॅक समान रहें। यदि पाॅस मशीन के स्टाॅक तथा भौतिक रूप से उपलब्ध स्टाॅक में भिन्नता निरीक्षण में पायी जाती है तो इसे कालाबाजारी मानते हुए तत्काल कार्यवाही करते हुए उर्वरक आपूर्ति बन्द करा दी जायेगी।





