आगरा। विकासखंड खेरागढ़ के प्राथमिक विद्यालय बास सुजान का मर्जर नियमों को ताक पर रखकर घड़ी कालिया में कर दिया गया है दूरी अधिक होने की बजह से बच्चों को आने जाने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जबकि पूर्व में जो भी विद्यालय एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर मर्ज किए गए थे शासन के आदेश के बाद उन्हें बापिस कर दिया गया था बाद में शासन द्वारा एक किमी के दायरे में ही मर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
माननीय हाईकोर्ट ने भी सुनवाई करते हुए निर्देश दिए थे कि एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर किसी भी विद्यालय का मर्जर न किया जाए खण्ड शिक्षाधिकारी द्वारा शासन के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।
बच्चू सिंह, मुन्नालाल, सुकेन्द्र सिंह, जयवीर सिंह, रनवीर सिंह समुन्द्र सिंह, अजब सिंह दिवान सिंह आदि ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में अधिकांशतः गरीव पिछड़े व दलित वर्ग के बच्चे पड़ रहे थे उन्हें शिक्षा से बंचित किया जा रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है यदि हमारा विद्यालय बापिस नहीं किया जाता है तो जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा।