दो महीने तक शहर में विशेष प्रतिबंध, परीक्षा केंद्रों पर भीड़-जुलूस रोक – उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
आगरा। ताज नगरी आगरा में त्योहारों और परीक्षाओं की वजह से सुरक्षा का कड़ा पहरा! पुलिस ने धारा 163 BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) लागू कर दी है, जो 01 फरवरी से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। शिवरात्रि, होली, ईद और विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए शहर में सख्ती बढ़ा दी गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़, जुलूस, ड्रोन उड़ाना, डीजे और लाउडस्पीकर पर पूरी पाबंदी है।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।
आगरा पुलिस के मुताबिक, यह कदम शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 223 BNS के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अराजकता या अफवाह से निपटने के लिए स्पेशल टीमें तैनात की गई हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में कोई भीड़ या प्रदर्शन नहीं होगा, ताकि छात्रों को कोई परेशानी न हो। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने या लाउड म्यूजिक बजाने पर तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है।
यह फैसला पिछले वर्षों की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है, जहां त्योहारों में छोटी-मोटी झड़पें बड़ी समस्या बन जाती थीं। स्थानीय निवासियों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि इससे उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है। पुलिस ने अपील की है कि सभी नागरिक सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना दें।





