मुरैना/मप्र: बीआरसी एवं बीएसी पहाड़गढ़ द्वारा संयुक्त रूप से 14 अक्टूबर को प्रातः 11ः30 बजे शासकीय प्राथमिक विद्यालय धोंधा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विद्यालय बंद पाया गया था।
निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षक श्री रामअवतार धाकड़, श्री अवधेश राठौर, श्रीमती सीमा शाक्य, श्रीमती विनीता रावत को कार्यालय से 22 अक्टूबर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसमें 07 दिवस की अवधि में प्रतिवाद चाहा गया था, किन्तु संबंधितों द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं किया।
इनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता एवं लापरवाही बरती गयी है जो कि, मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम 1,2 एवं 3 के विपरीत होकर कदाचरण का द्योतक है। जिसे कलेक्टर द्वारा गंभीरता से लिया गया और चारो शिक्षकों के खिलाफ दो-दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु आदेशित किया।
आदेश के तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक शिक्षक श्री रामअवतार धाकड़, श्री अवधेश राठौर, श्रीमती सीमा शाक्य, श्रीमती विनीता रावत की मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रंण एवं अपील) नियम 1966 के उपनियम 10 के तहत 02 वेतनवृद्धि तत्काल असंचयी प्रभाव से रोकी जाने की शास्ति अधिरोपित की है।
  • रिपोर्ट  – मुहमद इसरार खान
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