आगरा। योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के तेजोमहालय केस में सोमवार को कोर्ट में बहस हुई। अब अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।

संख्या-197/2024, श्री भगवान श्री तेजो महादेव उर्फ तेजोलिंग महादेव बनाम सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि वाद की सुनवाई सिविल जज (जू.डि.)-6, श्रीमती शिखा सिंह के न्यायालय में हुई।

वादी पक्ष के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सोमवार को अदालत में कामरेड भजनलाल द्वारा विपक्षी पक्षकार बनाए जाने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। बहस के दौरान वादी पक्ष ने स्पष्ट किया कि कामरेड भजनलाल इस वाद में न तो आवश्यक और न ही उचित पक्षकार की श्रेणी में आते हैं। उनके बिना भी इस वाद का निर्धारण पूरी तरह संभव है।

वादी पक्ष ने अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कई नजीरों का हवाला दिया, जिनमें आवश्यक एवं उचित पक्षकार के सिद्धांत पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। विशेष बात यह रही कि सुनवाई के दौरान कामरेड भजनलाल न्यायालय में उपस्थित नहीं रहे।

वादी पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर 2025 को तय की। फिलहाल यह चर्चित तेजोमहालय केस न्यायिक विचाराधीन बना हुआ है।

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