मुरैना/सबलगढ़ | जिला नजर | मु. इसरार खान
सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट, निजी फोटो का दुरुपयोग, स्टॉकिंग और लाखों रुपये की रंगदारी मांगने वाले यूट्यूबर को मुरैना पुलिस ने चालाकी से जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सपन सिंह जादौन ने न सिर्फ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) अर्चना परिहार को टारगेट किया, बल्कि सबलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ से भी 10 लाख रुपये की मांग की थी।
दो थानों में FIR, आरक्षक की पत्नी भी सह-आरोपी
मुरैना कोतवाली थाने में RTO अर्चना परिहार की शिकायत पर 23 फरवरी को पहली FIR दर्ज हुई। आरोपी सपन सिंह जादौन, लता भदौरिया (कोतवाली थाने में तैनात आरक्षक अनिल तोमर की पत्नी), शिवेंद्र जादौन और तीन अन्य अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज है।
दूसरी FIR सबलगढ़ थाने में नगर पालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ ने दर्ज कराई, जिसमें भी सपन जादौन मुख्य आरोपी है।
RTO अर्चना परिहार का आरोप – “मैं गर्भवती हूँ, जान को खतरा”
अर्चना परिहार ने लिखित शिकायत में बताया कि सपन जादौन ने उन्हें फोन कर पैसे मांगे। पुराने ट्रैक्टर TO मामले (जो कोर्ट में तीन बार निरस्त हो चुका है) को लेकर दबाव बनाया। 4 लाख खुद को और 2 लाख “बाबू” को देने की मांग की।
नहीं माने तो सोशल मीडिया (फेसबुक-यूट्यूब) पर भ्रामक वीडियो-पोस्ट डालकर छवि खराब करने, निजी फोटो वायरल करने और लगातार रेकी (पीछा) करने की धमकी दी। आरोपी उनकी लोकेशन बताकर मानसिक प्रताड़ना दे रहा था। गर्भावस्था के अंतिम चरण में होने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने पर लता भदौरिया और सपन जादौन को जिम्मेदार ठहराया।
नपा अध्यक्ष से 10 लाख की खुली मांग
सबलगढ़ नपा अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ के बेटे निक्की (मोबाइल 8815840442) पर शिवेंद्र जादौन ने बारकोड भेजकर 10 लाख रुपये मांगे। 10 हजार रुपये भेजकर बारकोड की पुष्टि भी कराई गई। धमकी थी – भ्रष्टाचार उजागर कर देंगे और सोशल मीडिया पर इमेज खराब कर देंगे।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
मुरैना पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तकनीकी साक्ष्यों, लोकेशन ट्रैकिंग और CDR के आधार पर मंगलवार को सपन सिंह जादौन को जयपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच चल रही है।
एसपी मुरैना समीर सौरभ ने बताया:
“दोनों शिकायतों पर FIR दर्ज की गई। मुख्य आरोपी जयपुर से गिरफ्तार। उसके सोशल मीडिया अकाउंट और मोबाइल CDR की जांच से अन्य सहयोगियों को भी पकड़ा जाएगा।”
कानूनी धाराएं
भारतीय न्याय संहिता (BNS) – 351(3), 356(1), 308(1), 78(1)(i)(ii)(iii), 3(5)
आईटी एक्ट – धारा 66





