मथुरा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम उत्सव गौरव राज की अदालत ने एक गंभीर मामले में हस्तक्षेप करते हुए हाथरस जिले के सादाबाद कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी सहित 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश फरह क्षेत्र के निवासी गजेंद्र सिंह की याचिका पर दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे हरेंद्र सिंह को घर से उठाकर फर्जी मुठभेड़ में फंसाने और गोली मारने का आरोप लगाया है।ग्रामीण कौंह निवासी गजेंद्र सिंह ने अदालत को बताया कि 25 फरवरी 2025 की सुबह करीब 4 बजे हाथरस एसओजी प्रभारी धीरज गौतम के नेतृत्व में 10–15 पुलिसकर्मियों ने दीवार फांदकर उनके घर में प्रवेश किया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके बेटे हरेंद्र सिंह, जो गांव के प्रधान भी हैं, को पीटते हुए जबरन गाड़ी में डाल लिया। इस दौरान हरेंद्र और उसकी पत्नी के दो मोबाइल फोन व 50 हजार रुपए नकद भी अपने साथ ले गए।प्रार्थी के अनुसार, हरेंद्र को उठाए जाने के बाद उसी दिन रात करीब 10 बजे सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक मुठभेड़ का नाटक रचकर जेल भेज दिया गया। आरोप है कि मुठभेड़ के दौरान उसे जान से मारने के इरादे से पैरों में गोली मारी गई। बाद में दो अन्य मामलों में भी फंसाकर उसे लंबे समय तक जेल में रखा गया। फिलहाल हरेंद्र जमानत पर है।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज ने 27 नवंबर को सुनवाई के बाद फरह थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए और विवेचना नियमानुसार की जाए।
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मथुरा कोर्ट का बड़ा फैसला,फर्जी मुठभेड़ के आरोप में 15 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश
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Rahul Gaur 📍 Mathura
राहुल गौड एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में सक्रिय रहते हुए उन्होंने विभिन्न समाचार माध्यमों के लिए निष्पक्ष और प्रभावशाली रिपोर्टिंग की है। उनके कार्य में स्थानीय मुद्दों की गंभीर समझ और जनसरोकार से जुड़ी पत्रकारिता की झलक मिलती है।





