आगरा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनसामान्य को अवगत कराया है कि 01 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में आलेख्य प्रकाशन 06 जनवरी 2026 को सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में कर दिया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन करते हुए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि अब 06 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 27 मार्च 2026 तक किया जाएगा। यह अभियान मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, ऐसे सभी पात्र नागरिक जो 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या करेंगे और जिनका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यह फॉर्म निःशुल्क उपलब्ध है। आवेदन के साथ रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण और परिवार के किसी सदस्य का ईपिक/मतदाता पहचान पत्र (वैकल्पिक) की प्रति संलग्न करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके या मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भरा जाएगा। वहीं नाम, पता, जन्मतिथि या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 साक्ष्यों सहित संबंधित मतदेय स्थल या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा किया जा सकता है।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 06 जनवरी से 06 मार्च 2026 तक कार्यदिवसों में प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे के बीच मतदान केंद्रों पर नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास फॉर्म-6, 6A, 7 और 8 जमा किए जा सकते हैं। प्रशासन ने पात्र नागरिकों से निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।

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