आगरा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने तहसील सदर सभागार में पत्रकार वार्ता कर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत 18 जनवरी (रविवार) को छुट्टी के दिन विशेष अभियान चलाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अभियान प्रातः 11 बजे से सायं 04 बजे तक जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का ड्राफ्ट रोल (आलेख्य प्रकाशन) दिनांक 06 जनवरी 2026 को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रकाशित किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि 18 जनवरी को सभी बूथों पर बीएलओ द्वारा ड्राफ्ट रोल पढ़कर सुनाया जाएगा। जिन मतदाताओं का नाम किसी कारणवश सूची में शामिल नहीं है, वे अपने संबंधित बूथ पर जाकर बीएलओ से संपर्क कर जांच करा सकते हैं और फॉर्म-6 तथा डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं।

युवा मतदाताओं से की अपील

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो नागरिक 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं या करने वाले हैं, वे अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए नागरिक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण तथा परिवार के किसी सदस्य के ईपिक/मतदाता पहचान-पत्र की छायाप्रति साथ लेकर अवश्य जाएं।

6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे-आपत्तियां

जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक सभी बूथों पर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं कराया है, वे अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराकर सूची में दर्ज करा सकते हैं।

चार विशेष अभियान तिथियां घोषित

उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तियों की अवधि में आयोग द्वारा चार विशेष अभियान तिथियां निर्धारित की गई हैं

17 जनवरी 2026 (शनिवार), 18 जनवरी 2026 (रविवार), 31 जनवरी 2026 (शनिवार) तथा 01 फरवरी 2026 (रविवार)।

इन तिथियों पर पदाभिहित अधिकारी एवं बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्रों/मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहेंगे।

फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भी होंगे स्वीकार

जिलाधिकारी ने बताया कि जो मतदाता स्थायी रूप से अन्यत्र चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम हटाने हेतु फॉर्म-7 भरा जाएगा। वहीं जिन मतदाताओं को नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन कराना है, वे फॉर्म-8 भरकर साक्ष्य सहित संबंधित मतदेय स्थल अथवा तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा कर सकते हैं।

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान में सहभागिता कर मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करें।

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