फतेहपुर सीकरी/आगरा: फतेहपुर सीकरी स्थित ऐतिहासिक स्मारक क्षेत्र से जुड़ी कथित गतिविधियों को लेकर एडवोकेट अजय प्रताप सिंह द्वारा थाना फतेहपुर सीकरी के थाना प्रभारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया है। प्रार्थना पत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन संरक्षित स्मारक क्षेत्र से संबंधित कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया गया है।
प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि फतेहपुर सीकरी स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत संरक्षित स्मारक है। पत्र के अनुसार स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र (प्रोहिबिटेड एरिया) में कुछ निर्माण कार्य एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी सामने आई है, जिनके संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किसी प्रकार की अनुमति अथवा एनओसी जारी किए जाने का उल्लेख पत्र में नहीं किया गया है।
प्रार्थना पत्र में स्मारक क्षेत्र से जुड़े कुछ भवनों के उपयोग को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही अनूप तालाब के समीप स्थित एक संरचना से संबंधित तथ्यों का भी उल्लेख किया गया है, जिनका हवाला विभागीय अभिलेखों के आधार पर दिए जाने की बात कही गई है।
प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों के निषिद्ध क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण, व्यावसायिक उपयोग अथवा किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
प्रार्थना पत्र देने वाले पक्ष द्वारा पुलिस से मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने तथा कथित गतिविधियों पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है।
इस संबंध में सीकरी पुलिस के कस्बा चौकी प्रभारी S I सोम ने प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच तथ्यों के आधार पर की जाएगी तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सर्किल ऑफिसर दिलीप सिंह से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा समय-समय पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अवैध निर्माण अथवा अन्य गतिविधियों को लेकर भी विभाग नियमानुसार कार्यवाही करता है।
- रिपोर्ट – दिलशाद समीर





