नई दिल्ली: लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही मतदाता सूची संशोधन की समय सीमा को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब मतदाता 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म जमा कर सकेंगे, जो पहले 4 दिसंबर थी। यह फैसला उन शिकायतों के बाद आया है, जिनमें कई राज्यों से Booth Level Officers (BLO) पर दबाव पड़ने की बात कही जा रही थी।
चुनाव आयोग के अनुसार, यह विस्तार मतदाता सूचियों की सटीकता और समावेशिता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। SIR का दूसरा चरण इन क्षेत्रों में चल रहा है: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुच्चेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
संशोधित समय-सारणी: क्या बदला, क्या नहीं?
- SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि: 11 दिसंबर 2025 (पहले 4 दिसंबर)।
- ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी: 16 दिसंबर 2025 (पहले 9 दिसंबर)।
- अंतिम मतदाता सूची: 14 फरवरी 2026 (पहले 7 फरवरी)।
- गणना अभियान और पोलिंग स्टेशन का तर्कसंगतकरण भी 11 दिसंबर तक चलेगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव आगामी चुनावों से पहले मतदाता नामों की जांच और नए पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए है। कई राज्यों में BLOs पर अतिरिक्त बोझ कम करने का यह प्रयास माना जा रहा है, जहां समय की कमी के कारण दबाव की शिकायतें दर्ज की गईं।
विशेषज्ञों की राय: क्यों जरूरी था यह विस्तार?
चुनाव विशेषज्ञों का कहना है कि SIR प्रक्रिया मतदाता सूचियों को अपडेट रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है, खासकर युवाओं और प्रवासी मतदाताओं के लिए। “यह कदम लाखों लोगों को अपनी वोटिंग राइट्स का लाभ उठाने का मौका देगा,” एक वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक ने कहा। हालांकि, आयोग ने चेतावनी दी है कि दावे और आपत्तियां समय पर दर्ज न करने पर नाम कटने का खतरा बना रहेगा।
मतदाता क्या करें?
- फॉर्म कैसे जमा करें? ऑनलाइन पोर्टल voters.eci.gov.in पर या नजदीकी BLO के माध्यम से।
- जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, वोटर आईडी, या अन्य पहचान पत्र।
- आयोग की हेल्पलाइन: 1950 पर कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें।
यह फैसला आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में एक सकारात्मक कदम है। न्यूज़ नेटवर्क के दर्शकों के लिए अपडेट रहें—अगली खबरों के लिए चैनल पर बने रहें।





