रिपोर्ट 🔹 मुहम्मद इसरार खान
JNN | बानमौर/मुरैना: मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के मानकों का उल्लंघन करने वाली बानमौर तहसील के जडेरुआ औद्योगिक क्षेत्र में संचालित चार इकाइयों को सील कर दिया गया। कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देश पर तहसीलदार बानमौर और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की।

संयुक्त दल, जिसमें तहसीलदार वंदना यादव, महाप्रबंधक बी.एल. मरकाम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर के सहायक यंत्री सलमान खान, कनिष्ठ वैज्ञानिक पृथ्वीराज चौहान और सहायक संचालक संजय सिंह चौहान शामिल थे, ने टायर पायरोलेसिस यूनिट्स, अंजली बायो फ्यूल, पीतांबरा बायो फ्यूल, और आर.वी. ग्रीन टेक को बंद कर सील कर दिया। यह कार्रवाई जल (प्रदूषण निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(क) और वायु (प्रदूषण निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(क) के तहत की गई।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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