नई दिल्ली: 2017 के चर्चित उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दी गई थी। अब सेंगर जेल में ही रहेंगे।
सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्या कांत की अगुवाई वाली तीन जजों की वेकेशन बेंच ने सेंगर को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में गंभीर कानूनी सवाल उठे हैं, खासकर POCSO एक्ट के तहत ‘पब्लिक सर्वेंट’ की परिभाषा को लेकर। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की सजा निलंबित की थी, क्योंकि उन्होंने 7 साल 5 महीने जेल काट ली थी।
हालांकि, सेंगर अलग मामले (पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ) में 10 साल की सजा काट रहे हैं, इसलिए फिलहाल रिहाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को ‘कानून के विपरीत’ बताया था।
पीड़िता का रिएक्शन: उन्नाव रेप सर्वाइवर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उनकी मां ने भी कोर्ट का शुक्रिया अदा किया।
यह मामला 2017 का है, जब नाबालिग पीड़िता ने सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। 2019 में ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब मामला जनवरी के आखिरी हफ्ते में फिर सुनवाई के लिए आएगा।

