मुरैना/मप्र: कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास ओमप्रकाश पाण्डे के मार्गदर्शन में मुरैना जिले में बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम हेतु विशेष अभियान संचालित किया गया। यह अभियान बैरियल चौराहा, ज्ञानेश्वरी माता मंदिर, एम.एस. रोड, पुल तिराहा, रेलवे स्टेशन, गोपीनाथ की पुलिया, महामाया मंदिर एवं नेहरू पार्क रोड सहित शहर के प्रमुख स्थलों पर चलाया गया।
अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग के रविकांत दुबे, संरक्षण अधिकारी रविकिरण सुमन, आउटरीच कार्यकर्ता, बाल कल्याण समिति मुरैना के सदस्य राम डण्डौतिया एवं प्रवीन्द्र कुमार, श्रम विभाग मुरैना तथा सामाजिक न्याय विभाग के प्रशासकीय अधिकारी अरूण शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से भागीदारी की गई।
इस दौरान टीम द्वारा दुकानदारों, राहगीरों एवं आम नागरिकों को बाल भिक्षावृत्ति की सामाजिक एवं कानूनी गंभीरता के संबंध में जागरूक किया गया तथा विभिन्न स्थलों पर बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम से संबंधित पोस्टर चिपकाए गए।
अभियान के अंतर्गत बताया गया कि बाल भिक्षावृत्ति एक दंडनीय अपराध है, जिसमें भिक्षा माँगना एवं देना दोनों ही अपराध हैं। बाल अधिनियम 1960 की धारा 42 के अनुसार, जो कोई भी किसी बच्चे को भिक्षावृत्ति के लिए प्रेरित करता है या इसका सहारा लेता है, उसे 7 से 10 वर्ष तक के कारावास तथा अधिकतम ₹5 लाख तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह अभियान जिले में बाल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं समाज में बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- रिपोर्ट – जिला ब्यूरो चीफ मुरैना मुहम्मद इसरार खान

