मथुरा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ सिविल जज (सी0डि0) अनीता सिंह ने अवगत कराया है कि माननीय मुख्य न्यायाधिपति, सर्वोच्च न्यायालय / मुख्य संरक्षक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति, सर्वोच्च न्यायालय/माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भारत वर्ष में माननीय उच्चतम न्यायालय से तहसील स्तर तक दिनांक 14.03.2026 दिन द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 14.03.2026 दिन द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, मथुरा में भी किया जाना है।
           

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के वादों (आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस में वेतन सम्बंधित विवाद एवं सेवानिवृत्तिक लाभों से सम्बंधित विवाद, राजस्व वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, अन्य सिविल वाद, किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद, अन्य वाद) का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर अपने-अपने न्यायालयों में किया जाना है।

राहुल गौड एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में सक्रिय रहते हुए उन्होंने विभिन्न समाचार माध्यमों के लिए निष्पक्ष और प्रभावशाली रिपोर्टिंग की है। उनके कार्य में स्थानीय मुद्दों की गंभीर समझ और जनसरोकार से जुड़ी पत्रकारिता की झलक मिलती है।

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