मुरैना/मप्र: मतदाता सूची के अंतर्गत 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक एन्यूमरेशन फॉर्म का घर-घर वितरण, प्राप्ति तथा डिजिटाइज़ेशन का कार्य निर्धारित किया गया था। किंतु दिमनी विधानसभा क्षेत्र (क्रमांक 07) के मतदान केन्द्र क्रमांक 227 के बीएलओ श्री मुकेश कुमार, शासकीय प्राथमिक विद्यालय सुनावली, द्वारा कार्य में गंभीर लापरवाही बरती गई। सुपरवाइज़र श्री प्रमोद कुमार शर्मा ने उन्हें बार-बार स्मरण कराया, किन्तु बीएलओ द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के कार्य में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई। कई बार कॉल करने पर उन्होंने फोन तक नहीं उठाया और बाद में फोन बंद कर दिया। 9 नवम्बर तक बीएलओ ऐप पर मात्र 5.03 प्रतिशत कार्य पाया गया।
इस संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी, ने बीएलओ के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसका उत्तर श्री मुकेश कुमार ने निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं किया। कार्य में लगातार उपेक्षा और अनुशासनहीनता पाए जाने पर उनके विरुद्ध निलंबन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने चुनाव जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उपबंधों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए बीएलओ श्री मुकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अंबाह, निर्धारित किया गया है तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।
- रिपोर्ट – मुहम्मद इसरार खान

