रामपुर: सीतापुर जेल से रिहा होने के करीब एक माह बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां एक बार फिर कानूनी शिकंजे में आ गए हैं। रामपुर पब्लिक स्कूल (RPS) की मान्यता लेने में कथित फर्जीवाड़े के मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा, और बीएसए कार्यालय के बाबू तौफीक अहमद के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
🔹 कोर्ट में पेश हुए आजम खां और उनकी पत्नी
बुधवार को आजम खां अपनी पत्नी तजीन फात्मा के साथ कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने कई मामलों में हाजिरी लगाई।
रामपुर पब्लिक स्कूल मामले में कोर्ट ने धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (फर्जी दस्तावेज़ बनाना), 471 (फर्जी दस्तावेज़ का उपयोग) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की गई है।
🔹 2019 में दर्ज हुआ था मामला
शहर कोतवाली में वर्ष 2019 में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज़ों का प्रयोग किया गया।
इस प्रकरण में लंबे समय से एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
🔹 यतीमखाना बस्ती और अन्य मामलों में भी लगाई हाजिरी
आजम खां ने बुधवार को यतीमखाना बस्ती प्रकरण में भी अदालत में हाजिरी दी।
इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।
इसके अलावा आजम खां ने फांसीघर की जमीन कब्जाने और जौहर यूनिवर्सिटी गेट विवाद से जुड़े मामलों में भी पेशी दी। इन सभी मामलों की अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं।
🔹 बचाव पक्ष का पक्ष
बचाव पक्ष के अधिवक्ता जुबैर अहमद ने बताया कि
“रामपुर पब्लिक स्कूल मामले में आजम खां, तजीन फात्मा और बाबू तौफीक अहमद पर चार्ज फ्रेम किए गए हैं। बचाव पक्ष अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा।”

