मथुरा।जीआरपी मथुरा पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। जनता में भय व आतंक फैलाकर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले अपराधी मुरारी पुत्र नवल सिंह को माननीय न्यायालय ने 3 वर्ष 5 माह 15 दिन का साधारण कारावास और ₹5,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।यह कार्रवाई थाना जीआरपी मथुरा जंक्शन में पंजीकृत मुकदमा संख्या 132/22, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई थी। पुलिस की प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-IV स्पेशल गैंगस्टर एक्ट कोर्ट, मथुरा ने यह निर्णय सुनाया।वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रभावी पैरवी।यह सफलता श्रीमान एडीजी रेलवे लखनऊ के निर्देश, डीआईजी रेलवे प्रयागराज के पर्यवेक्षण, एसपी रेलवे आगरा के निर्देशन और सीओ रेलवे आगरा के नेतृत्व में अपराधियों को सजा दिलाने के अभियान का परिणाम है।प्रभारी निरीक्षक यादराम सिंह व विवेचक की गुणवत्तापूर्ण जांच तथा लोक अभियोजक के सहयोग से न्यायालय में प्रभावी पैरवी प्रस्तुत की गई।

अभियुक्त विवरण:

नाम: मुरारी पुत्र नवल सिंह

निवासी: पेठ नकाशा, थाना कोसीकलां, जिला मथुरा


टीम विवरण:

श्री शैलेन्द्र कुमार गौतम, एडीजीसी, मथुरा

श्री यादराम सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना जीआरपी मथुरा जंक्शन

मुख्य आरक्षी मुनेश कुमार, पैरोकार, थाना जीआरपी मथुरा जंक्शन

राहुल गौड एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में सक्रिय रहते हुए उन्होंने विभिन्न समाचार माध्यमों के लिए निष्पक्ष और प्रभावशाली रिपोर्टिंग की है। उनके कार्य में स्थानीय मुद्दों की गंभीर समझ और जनसरोकार से जुड़ी पत्रकारिता की झलक मिलती है।

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