मुरैना: कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ के कड़े मार्गदर्शन में प्रशासन ने ग्राम बागचीनी में शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम जौरा श्री शुभम शर्मा, तहसीलदार जौरा श्रीमती कल्पना कुशवाहा और थाना प्रभारी बागचीनी श्री शशि कुमार जाटव की संयुक्त टीम ने सर्वे क्रमांक 581 (रकबा 0.50 हेक्टेयर), 583 (0.07 हेक्टेयर) और 582 (0.78 हेक्टेयर) वाली भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस भूमि पर बनी 8 पक्की दुकानें (अनुमानित मूल्य 50 लाख रुपये) ढहा दी गईं। यह भूमि पंचायत भवन निर्माण के लिए आरक्षित थी।

“अतिक्रमण मुक्त भूमि ग्राम विकास की आधारशिला है। सरपंच की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की गई। आगे भी ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं।” — कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़
कार्रवाई का विवरण:
- भूमि का महत्व: यह शासकीय भूमि ग्राम पंचायत बागचीनी के पंचायत भवन के लिए आरक्षित थी। सरपंच ने अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया था, जिस पर तुरंत संज्ञान लिया गया।
- कार्रवाई का तरीका: राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाकर 8 पक्की दुकानें ध्वस्त कीं। पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो। भूमि को पंचायत के कब्जे में सौंप दिया गया।
- आकार और मूल्य: कुल रकबा लगभग 1.35 हेक्टेयर। दुकानों की मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपये आंकी गई।
मुख्य अधिकारी और भूमिका:
| अधिकारी | भूमिका |
|---|---|
| कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ | समग्र निर्देशन और मार्गदर्शन |
| एसडीएम शुभम शर्मा (जौरा) | कार्रवाई का नेतृत्व |
| तहसीलदार कल्पना कुशवाहा | राजस्व सत्यापन और बुलडोजर संचालन |
| थाना प्रभारी शशि कुमार जाटव | सुरक्षा व्यवस्था |
मुरैना जिले में हाल ही में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। 16 अक्टूबर 2024 को जौरा तहसील के ग्राम आलापुर में ही 2 करोड़ की सरकारी भूमि से दबंगों का कब्जा हटाया गया था, जो हाईकोर्ट के आदेश पर था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2022 में ग्राम पंचायत भूमि पर तीन महीने में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। पड़ोसी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2025 को 90 दिनों में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें ग्राम प्रधानों-लेखपालों की निष्क्रियता को आपराधिक बताया।
- रिपोर्ट – मुहम्मद इसरार खान