मुरैना/मप्र: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में वर्णित धाराओं के अंतर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर मुरैना श्री अश्विनी कुमार रावत द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले 05 व्यक्तियों पर अर्थदण्ड लगाकर दण्डित किया गया है।

जिनमें राजवीर सिंह यादव पुत्र श्री कृष्ण सिंह यादव पर 5,00,000 रूपये, सोनू खान पुत्र श्री इकबाल खान 4,00,000 रूपये, रामवीर प्रजापति पुत्र श्री माहीलाल प्रजापति, बाबा देवपुरी मंदिर 90,000 रूपये, राकेश गुर्जर पुत्र श्री नोतम सिंह गुर्जर, बाबा देवपुरी मंदिर 90,000 रूपये और बबलू गुर्जर पुत्र श्री रामदीन गुर्जर, बाबा देवपुरी मंदिर 90,000 रूपये का अर्थदण्ड लगाकर दण्डित किया है।

  • रिपोर्ट – मुहम्मद इसरार खान

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