मुरैना/मप्र: शासन के सख्त निर्देशानुसार लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण न करने पर संबंधित अधिकारियों पर दंड का प्रावधान है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने मुरैना जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के 5 पंचायत सचिवों पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई लोकसेवा गारंटी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के विलंबित निराकरण के कारण की गई है।

दंडित पंचायत सचिवों की सूची:

क्रमांक जनपद/ग्राम पंचायत सचिव का नाम जुर्माना (रुपये)
1 कैलारस/तिंलोजरी श्री जितेन्द्र सिंह जादौन 500
2 अम्बाह/दिमनी श्री देवेन्द्र सिंह टांक (प्रभारी) 30,000
3 मुरैना/उरहेडी श्री बंटी सिकरवार 750
4 पोरसा/लुधावली श्री लोकेन्द्र श्रीवास 500
5 मुरैना/पिपरसेवा श्री बैजनाथ सिंह 500
कुल 33,000

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि यह जुर्माना राशि संबंधित सचिवों द्वारा चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा की जाएगी। उसके बाद ही हितग्राही को भुगतान किया जाएगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अगले महीने के वेतन से राशि वसूल कर चालान जारी करने के आदेश दिए गए हैं।

कलेक्टर का संदेश: “लोकसेवा गारंटी जनता का अधिकार है। समय-सीमा में सेवाएं न देने वाले अधिकारियों पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यह कार्रवाई पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है।”

  • रिपोर्ट  मुहम्मद इसरार खान

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