आगरा। कथित नकली दवा बरामदगी के चर्चित मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। कमला नगर निवासी और हे मां मेडिको के संचालक हिमांशु अग्रवाल को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। इससे पहले स्थानीय अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

गौरतलब है कि औषधि विभाग और एसटीएफ को प्रदेश में नकली दवाओं की सप्लाई होने की सूचना मिली थी। जानकारी पर कार्रवाई करते हुए टीम ने मोती कटरा स्थित हे मां मेडिको के गोदाम पर छापा मारा था । जांच में 15 बोरे दवाइयां, मोबाइल, लैपटॉप बरामद किए गए थे।

औषधि निरीक्षक नवनीत की तहरीर पर हिमांशु अग्रवाल के साथ राजा उर्फ एके राना (मीनाक्षी फार्मा), विक्की कुमार (न्यू बाबा फार्मा, लखनऊ), सुभास कुमार (पार्वती ट्रेडर्स, लखनऊ) के विरुद्ध गंभीर धाराओं में थाना एमएम गेट सहित कई थानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। आरोप था कि दवाओं की सप्लाई पश्चिम बंगाल और बिहार तक की जाती थी।

महत्वपूर्ण मोड़-तीन दवाओं के सैंपल जांच में पास

इस मामले में आरोपी हिमांशु अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता जय नारायण शर्मा ने अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि जांच के लिए भेजी गई तीन दवाओं के सैंपल पूरी तरह से पास पाए गए, जो केस में एक महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर करता है। अधिवक्ता का कहना है कि रिपोर्ट कई बिंदुओं पर स्पष्टता प्रदान करती है और अभियोजन पक्ष के आरोपों पर सवाल खड़े करती है।

स्थानीय अदालत से निराशा, हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत

स्थानीय अदालत से राहत न मिलने पर हिमांशु अग्रवाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन शर्मा और जेएन शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर दी। जमानत शर्तों का विवरण पुलिस और अदालत की निगरानी में पूरा किया जाएगा।

परिवार और व्यापार जगत में राहत 

जमानत मिलने से परिवारजन और कारोबारी वर्ग में राहत की भावना है, जबकि पुलिस और औषधि विभाग जांच जारी रखे हुए हैं। आगामी रिपोर्ट और कानूनी कार्रवाई से मामले की आगे की तस्वीर साफ होगी।

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