आदेश 13 जनवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा*

मुरैना/मप्र। कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन में अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री अश्विनी कुमार रावत द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत मुरैना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना धागे (मांझा) के प्रयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

आदेश में बताया गया है कि विभिन्न समाचार पत्रों, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से यह जानकारी सामने आई है कि चायना धागे (मांझा) के उपयोग से पतंगबाजी के दौरान पशु-पक्षियों के घायल होने एवं उनकी मृत्यु की घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही यह धागा सड़क पर चलने वाले लोगों के गले अथवा शरीर के अन्य अंगों में फंसने से गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। चायना धागे (मांझा) की अधिक मजबूती इन हादसों का मुख्य कारण है, जिससे पशु-पक्षियों एवं आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

निकट भविष्य में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है। इस स्थिति को देखते हुए जनसामान्य की जान-माल की सुरक्षा तथा पशु-पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

जिले के समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पतंग कारोबारियों, स्टॉकिस्टों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की जांच करेंगे। जांच के दौरान यदि चायना धागा (मांझा) पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश आम जनता से संबंधित है, इसलिए समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, समस्त तहसीलदार कार्यालय, थाना प्रभारी कार्यालय तथा ग्रामीण एवं शहरी निकायों के कार्यालयों के सूचना पटल पर यह आदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

इस आदेश से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि अपनी बात रखना चाहें तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 13 जनवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

🔹जिला ब्यूरो चीफ मुरैना मुहम्मद इसरार

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