बस्ती। अनन्य विशेष न्यायाधीश एस.सी. एस.टी. एक्ट कमलेश कुमार ने अभियुक्त दिनेश प्रसाद मिश्र को भादवि की धारा 376, 342, 323, 504, 506 के अर्न्तगत वर्णित अपराध के आरोपों को संदेह का लाभ देते हुये 18 नवम्बर को दोष मुक्त करने का आदेश दिया है।
दिनेश प्रसाद मिश्र के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि वादिनी दलित लक्ष्मी पुत्री बालकदास निवासी पचपेडिया थाना पुरानी बस्ती ने भटोलवा खीरीघाट थाना कोतवाली के विरूद्ध यौन शोषण आदि के गंभीर आरोप लगाये थे। विद्वान न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के दौरान दिनेश प्रसाद मिश्र को संदेह का लाभ देते हुये दोष मुक्त करने का आदेश दिया ।

शिवेश शुक्ला मंडल ब्यूरो चीफ, बस्ती (जिला नज़र सोशल & प्रिंट मीडिया न्यूज़ नेटवर्क) शिवेश शुक्ला एक प्रतिबद्ध और अनुभवी पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता में 10 वर्षों की दक्षता रखते हैं। बीते 5 वर्षों से 'जिला नज़र' में मंडल ब्यूरो चीफ पद पर कार्यरत हैं, वे निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ जनसरोकार से जुड़ी खबरों की मुखर आवाज बने हुए हैं।

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