लखनऊ। यूपी में दिवाली और दशहरा में पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद इन 8 शहरों में पटाखा बनाने जाने पर और बिक्री पर रोक लग गया है। ये रोक एनसीआर क्षेत्र के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।

बता दें ये आदेश मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर जिलों में लागू होगा। ये कदम प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया है।

आदेस उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस ने साफ किया है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन जिलों में पटाखों का निर्माण, संग्रहण, बिक्री (ऑनलाइन सहित) या उपयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उसे पांच साल तक की जेल की सजा, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. यह नियम सभी के लिए अनिवार्य है।

शिकायत दर्ज कराने को नंबर जारी

यूपी पुलिस ने 112 नंबर से एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें शिकायत दर्ज कराने के तरीके बताए गए हैं. लोग प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 112 नंबर डायल करके, व्हाट्सएप (7570000100) या एसएमएस (7233000100) के जरिए शिकायत कर सकते हैं.। इसके अलावा, फेसबुक (@112UttarPradesh) और X (@112UttarPradesh) पर भी शिकायत की जा सकती है. साथ ही, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

दैनिक जिला नज़र – (नजरिया सच का) प्रिंट & सोशल मीडिया न्यूज़ नेटवर्क दैनिक जिला नज़र सत्यनिष्ठ पत्रकारिता और जनपक्षीय विचारधारा का विश्वसनीय मंच है। हम समाचारों को केवल प्रसारित नहीं करते—बल्कि उन्हें प्रमाणिकता, नैतिकता और गहन विवेक के साथ पाठकों तक पहुँचाते हैं। स्थानीय सरोकारों से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक, हर सूचना को हम निष्पक्ष दृष्टि, आधुनिक संपादकीय मानकों और जिम्मेदार मीडिया आचरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। प्रिंट की गरिमा और डिजिटल की गति—दोनों का संतुलित संगम है "जिला नज़र"। हमारा ध्येय है— सत्य को स्वर देना, समाज को दिशा देना। दैनिक जिला नज़र जहाँ समाचार विश्वसनीयता की भाषा बोलते हैं।

error: Content is protected !!
Exit mobile version