मथुरा,अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने जानकारी दी है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 एवं उप-निर्वाचनों के लिए नाम-निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत (निक्षेप) राशि तथा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है।

आयोग के नए आदेशों के अनुसार—
👉 सदस्य ग्राम पंचायत हेतु
नामांकन पत्र शुल्क: ₹200
जमानत राशि: ₹800
व्यय सीमा: ₹10,000
(अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/महिला हेतु ₹100 शुल्क, ₹400 जमानत राशि)
👉 प्रधान ग्राम पंचायत हेतु
नामांकन पत्र शुल्क: ₹600
जमानत राशि: ₹3,000
व्यय सीमा: ₹1,25,000
(अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/महिला हेतु ₹300 शुल्क, ₹1,500 जमानत राशि)
👉 सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु
नामांकन पत्र शुल्क: ₹600
जमानत राशि: ₹3,000
व्यय सीमा: ₹1,00,000
(अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/महिला हेतु ₹300 शुल्क, ₹1,500 जमानत राशि)
👉 सदस्य जिला पंचायत हेतु
नामांकन पत्र शुल्क: ₹1,000
जमानत राशि: ₹8,000
व्यय सीमा: ₹2,50,000
(अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/महिला हेतु ₹500 शुल्क, ₹4,000 जमानत राशि)
👉 प्रमुख क्षेत्र पंचायत हेतु
नामांकन पत्र शुल्क: ₹2,000
जमानत राशि: ₹10,000
व्यय सीमा: ₹3,50,000
(अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/महिला हेतु ₹1,000 शुल्क, ₹5,000 जमानत राशि)
👉 अध्यक्ष जिला पंचायत हेतु
नामांकन पत्र शुल्क: ₹3,000
जमानत राशि: ₹25,000
व्यय सीमा: ₹7,00,000
(अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/महिला हेतु ₹1,500 शुल्क, ₹12,500 जमानत राशि)
डॉ. वर्मा ने बताया कि उम्मीदवारों से निर्धारित शुल्क लेकर ही नामांकन पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। प्राप्त धनराशि को संबंधित लेखा शीर्षक के अंतर्गत जमा किया जाएगा।
प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों व प्रत्याशियों से अपील की है कि वे आयोग द्वारा तय की गई नई दरों व नियमों का पालन सुनिश्चित करें।