आगरा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया को लेकर जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर अहम जानकारियाँ साझा कीं। उन्होंने बताया कि जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है और प्रत्येक मतदाता के लिए यह अनिवार्य है कि वह सूची में अपना नाम अवश्य जांच ले।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है, वे बिना किसी देरी के तुरंत आवेदन करें। इसके लिए संबंधित बूथ पर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जा सकता है। यदि नाम दर्ज नहीं मिलता है तो फॉर्म-6 भरकर जमा करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ घोषणा पत्र देना आवश्यक है। साथ ही आवेदक को फेस फोटो और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे। पहचान सत्यापन के लिए परिवार के किसी एक सदस्य के वोटर आईडी का विवरण भी देना होगा, ताकि आवेदक की पहचान और निवास की पुष्टि हो सके।

डीएम ने कहा कि इस अभियान के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नए मतदाता भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा, मतदाता घर या कार्यालय के पते पर भी नाम जोड़ने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिससे प्रवासी या स्थानांतरित नागरिकों को सहूलियत मिलेगी।

उन्होंने जानकारी दी कि जिले में चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक करीब 56 हजार फॉर्म-6 भरे जा चुके हैं, जो मतदाता जागरूकता और भागीदारी को दर्शाता है। जिलाधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे समय रहते अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित कर लें, ताकि आगामी चुनावों में किसी प्रकार की असुविधा न हो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

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